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विधायक के बेटे पर रेप केस में AUDIO से भूचाल
पीड़िता ने व्यक्ति से पूछा क्या आपको कमलनाथ जी ने भेजा है। जिस पर सामने वाले का कहना था कि कमलनाथ जी से ऊपर भी कई लोग हैं। मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए भेजा गया है। आपको राजनीति करना है तो आप मुझसे आकर मिल लीजिए।
वायरल ऑडियो में बातचीत…
युवक – मैं इंदौर आ गया हूं, आपकी इच्छा हो तो आकर मिल लीजिए। पीड़िता – क्या बात करूं मैं आपसे, आप बताओ न। युवक – देखो मैडम, आपके लिए ही स्पेशल आया हूं, मुझे कोई काम नहीं था, इंदौर में। आपकी इच्छा हो तो मिल लो, नहीं मिलना तो मना कर दो। मैं आगे बोल दूंगा कि आपने मिलने से मना कर दिया। पीड़िता – नहीं, मैं तो कोई समझौता चाहती नहीं हूं, मैं लड़ना चाहती हूं। युवक – समझौता तो करना ही नहीं है अपने को, मैं आपके फायदे की बात बता रहा हूं मैम। पीड़िता – आपने बोला तो सही कि कमलनाथ जी चाहते हैं। युवक – अरे मैडम सुनो, कमलनाथ जी के चाहने से कुछ नहीं होता। दुनिया उनके हिसाब से नहीं चलती है। कमलनाथ जी के ऊपर भी कई लोग होते हैं। मैं दिल्ली से आया हूं मैम। पीड़िता – आप सच्चाई बताओ, किसने बोला फिर मैं आपसे मिलती हूं। युवक – मेरे को राहुल गांधी जी के ऑफिस से मैसेज आया था कि कोई इश्यू क्रिएट हुआ है। बड़ा मैटर है। विधायक के बेटे ने आपके साथ कुछ किया है। कुल मिलाकर जाकर देखो सच्चाई क्या है झूठ क्या है। पीड़िता – दिल्ली से भी किसने भेजा है, राहुल जी ने या किसने? कुछ तो बताओ, मेरा डर खत्म हो जाएगा, तब मिलूंगी। युवक – मुझे पीवी राजू ने भेजा है जो राहुल गांधी के ऑफिस में हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई थी कि राहुल गांधी की इच्छा है। आपको ग्रोथ चाहिए, राजनीति करनी है ना? पीड़िता – अरे राजनीति करनी है तो अपनी इज्जत दांव पर लगाकर थोड़ी राजनीति करनी है। युवक – मैं आपको आगे बढ़ा सकता हूं। मुझे आपसे सवाल नहीं करना है। मैं सच्चाई जानने आया हूं कि प्रॉब्लम क्या है। विधायकजी का लड़का गलत है तो सजा मिलनी चाहिए।
ये है पूरा मामला
युवती ने तीन माह पूर्व करण मोरवाल पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। मामले में 12 जुलाई को जिला कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रेप का आरोप लगाने वाली कांग्रेस नेता ने कहा कि पुलिस FIR दर्ज होने के 100 दिन बाद भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी करण मोरवाल पर 5 हजार का इनाम घोषित किया था ।
युवती युवा कांग्रेस की पदाधिकारी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि कुछ महीनों पहले करण भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक होटल में लेकर गया था। इसके बाद युवती के साथ उसने कई बार दुष्कर्म किया है। साथ ही किसी को नहीं बताने और जान से मारने की धमकी दी।
पिछले साल दिसंबर में करण के संपर्क में आई थी युवती
थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के मुताबिक कैंट रोड पर पिछले साल दिसंबर में वह करण के संपर्क में आई थी। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई। धीरे-धीरे वॉट्सऐप और मोबाइल पर बातें होने लगीं। युवती के अनुसार कई बार करण मोरवाल उससे मिलने इंदौर भी आया। इसके बाद इंदौर बायपास स्थित होटल में उसे प्रपोज किया और शादी करने का झांसा देकर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया था ।
नहीं मिली अग्रिम जमानत
12 जुलाई को जिला कोर्ट ने करण मोरवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आरोपी ने अग्रिम जमानत के कुछ साक्ष्य पेश किए थे, जिसमें घटना के समय स्वयं को अस्पताल में भर्ती होना बताया। इसके आधार पर वह जमानत चाह रहा था, लेकिन पीड़िता ने कॉल रिकॉर्डिंग, वॉट्सऐप चैटिंग जैसे कुछ साक्ष्य पेश किए। जिला कोर्ट द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई थी। पीड़िता का आरोप है कि FIR दर्ज होने के 100 दिन बाद भी अब तक पुलिस आरोपी करण को नहीं पकड़ पाई है।